- महाकाल मंदिर में तड़के भस्म आरती: भांग-चंदन और सिंदूर से सजा बाबा का दिव्य रूप, मोगरा-गुलाब के पुष्पों से हुआ दिव्य श्रृंगार
- उज्जैन में शीतला माता पूजन का उत्साह, मंदिरों में उमड़ी महिलाओं की भीड़; एक दिन पहले तैयार किया जाता है भोजन
- महाकाल मंदिर में टीवी अभिनेत्री कनिका मान ने किए दर्शन, भस्म आरती में हुईं शामिल
- राजा स्वरूप में सजे बाबा महाकाल, भस्म अर्पित होते ही गूंजा ‘जय श्री महाकाल’; बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन!
- वीरभद्र जी को स्वस्ति वाचन के बाद शुरू हुई भस्म आरती, शेषनाग मुकुट और मुण्डमाला में सजे बाबा महाकाल
कोर्ट का आदेश:महापौर चुनाव में परमार की याचिका पर कोर्ट का आदेश, निराकरण तक सुरक्षित रखें वोटिंग मशीन का डाटा
नगर निगम चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने इसके निराकरण तक वोटिंग मशीन का डाटा सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व एडवोकेट विवेक गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विधायक महेश परमार ने चुनाव याचिका के दौरान एक आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चुनाव के छह माह कालावधि पूर्ण होने के बाद प्रयुक्त मशीन का डाटा नष्ट कर दिया जाता है।
अतः इसे याचिका के निपटान तक सुरक्षित रखा जाए। जिला न्यायालय ने तराना विधायक परमार का आवेदन स्वीकार कर यह आदेश पारित कर दिया। ज्ञात रहे कि महापौर के चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और सत्तारूढ़ दल ने धांधली कर चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम को बदलकर एवं अन्य वोटों में हेर-फेर, धांधली कर सत्तारूढ़ भाजपा को जिताया था। प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से अभिभाषक रसिक सुगंधी ने पैरवी की। अगली सुनवाई 23 जनवरी को होना है।