- बसंत पंचमी पर सांदीपनि आश्रम में विद्यारंभ संस्कार, भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षास्थली में गूंजे पहले अक्षर
- बसंत पंचमी पर महाकाल दरबार पीले रंग में सजा, आज से होली तक रोज अर्पित होगा गुलाल
- महाकाल मंदिर में गूंजा ‘जय श्री महाकाल’, भस्म आरती में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब; शेषनाग मुकुट और रजत मुण्ड माला में सजे बाबा महाकाल
- बसंत पंचमी पर वासंती रंग में रंगेगा महाकाल मंदिर, भस्म आरती से होगी शुरुआत; सांदीपनि आश्रम में भी होंगे विशेष धार्मिक आयोजन!
- वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन के बाद ली गई आज्ञा, पंचामृत अभिषेक और भस्म अर्पण के साथ साकार रूप में भगवान ने दिए दर्शन
कोर्ट का आदेश:महापौर चुनाव में परमार की याचिका पर कोर्ट का आदेश, निराकरण तक सुरक्षित रखें वोटिंग मशीन का डाटा
नगर निगम चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने इसके निराकरण तक वोटिंग मशीन का डाटा सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व एडवोकेट विवेक गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विधायक महेश परमार ने चुनाव याचिका के दौरान एक आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चुनाव के छह माह कालावधि पूर्ण होने के बाद प्रयुक्त मशीन का डाटा नष्ट कर दिया जाता है।
अतः इसे याचिका के निपटान तक सुरक्षित रखा जाए। जिला न्यायालय ने तराना विधायक परमार का आवेदन स्वीकार कर यह आदेश पारित कर दिया। ज्ञात रहे कि महापौर के चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और सत्तारूढ़ दल ने धांधली कर चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम को बदलकर एवं अन्य वोटों में हेर-फेर, धांधली कर सत्तारूढ़ भाजपा को जिताया था। प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से अभिभाषक रसिक सुगंधी ने पैरवी की। अगली सुनवाई 23 जनवरी को होना है।